मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीन योजना के बारे में पूरी जानकारी

क्या है मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीन योजना

महाराष्ट्र सरकार ने 28 जून, 2024 को “मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीन योजना” को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य महाराष्ट्र की महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ाना है, जिससे उनके परिवार में निर्णायक भूमिका को मजबूत किया जा सके। इस योजना के तहत, महाराष्ट्र में 21 से 65 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,500 की वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

योजना का उद्देश्य

“मुख्यमंत्री – माजी लड़की बहिन योजना” का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र की महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना है। यह योजना उनके स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने और वित्तीय समर्थन प्रदान करने पर केंद्रित है ताकि उनकी भलाई सुनिश्चित हो सके।

मुख्य विशेषताएं

  • पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,500 की वित्तीय सहायता।
  • निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)।
  • 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं पर लागू।
  • विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त और बेसहारा महिलाओं के साथ-साथ प्रति परिवार एक अविवाहित महिला पर लक्षित।

पात्रता मानदंड

  • निवास: महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।
  • आयु: 21 से 65 वर्ष की महिलाएं।
  • आय: वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • राशन कार्ड: पीला या नारंगी राशन कार्ड धारकों को आय प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है।
  • राशन कार्ड के बिना: सफेद राशन कार्ड धारक या जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.50 लाख तक की होने पर आय प्रमाण देना होगा।
  • वैवाहिक स्थिति: इसमें विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त और बेसहारा महिलाएं शामिल हैं, साथ ही प्रति परिवार एक अविवाहित महिला भी शामिल है।
  • पहचान: आधार से लिंक्ड बैंक खाता होना चाहिए।

लाभ

पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,500, जो कि वार्षिक ₹18,000 बनता है, सीधे उनके आधार से लिंक्ड बैंक खातों में जमा किया जाएगा। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य उनकी आर्थिक स्थिरता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

  • ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन: महिलाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों, सेतु सुविधा केंद्रों, ग्राम सेवकों, सीआरपी, आशा कार्यकर्ताओं, वार्ड अधिकारियों, सीएमएम, नगर निगम बालवाड़ी कार्यकर्ताओं, या आपले सरकार सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।
  • आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है : https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/sign-in/
  • सटीक जानकारी: आवेदकों को आधार कार्ड के अनुसार नाम, जन्म तिथि और पते जैसी सटीक जानकारी प्रदान करनी होगी और सटीक बैंक विवरण और मोबाइल नंबर देना होगा।

महत्वपूर्ण तिथियां

  • आवेदन की अंतिम तिथि : 31 अगस्त, 2024। आप सितंबर महीने में भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जो सितंबर महीने में फॉर्म जमा करेगा, उनके भी खाते में पैसे जमा होंगे

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

  • पात्रता:
    • महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।
    • विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त और बेसहारा महिलाओं के साथ-साथ प्रति परिवार एक अविवाहित महिला पर लागू।
    • 21 से 65 वर्ष की महिलाएं।
    • आधार से लिंक्ड बैंक खाता होना चाहिए।
    • वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

  • अयोग्यता:
    • वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक वाली परिवारें।
    • किसी भी सदस्य के करदाता होने वाली परिवारें।
    • सरकारी विभागों, संगठनों, बोर्डों या स्थानीय निकायों में नियमित या स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्यरत किसी भी सदस्य के साथ परिवार, या जो सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त करते हैं। हालांकि, ₹2.50 लाख तक की आय वाले संविदा कर्मी और स्वयंसेवक पात्र हैं।
    • अन्य सरकारी योजनाओं से प्रतिमाह ₹1,500 या अधिक प्राप्त करने वाली महिलाएं।
    • वर्तमान या पूर्व सांसद/विधायक के साथ परिवारें।
    • सरकारी बोर्ड/निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशक या सदस्य के रूप में पदों पर कब्जा करने वाले सदस्यों के साथ परिवारें।
    • चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) के मालिक परिवारें।

इस लेख को इंग्लिश में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे.

Leave a Comment

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Scroll to Top